SC bars CTET and TET qualified candidates from other states in Jharkhand teacher recruitment exam

By: PANKAJ YADAV

On: January 31, 2025

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शिक्षक भर्ती झारखंड में एक बड़ा मुद्दा रहा है, खासकर जब से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) कई वर्षों से आयोजित नहीं हुई थी। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड शिक्षक भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया, जिसमें CTET और अन्य राज्यों के STET पास उम्मीदवारों की भर्ती को लेकर विवाद था।

SC bars CTET and TET qualified candidates from other states in Jharkhand teacher recruitment exam: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) पास करने वाले उम्मीदवार ही झारखंड में 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

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SC bars CTET: क्या है मामला?

पहले झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) या अन्य राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

SC bars CTET: विवाद का कारण क्या था?

झारखंड सरकार ने 2023 में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए 13,000 पदों पर आवेदन निकाले थे। इस भर्ती के लिए सिर्फ JTET पास उम्मीदवारों को योग्य माना गया था। लेकिन कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की कि CTET और अन्य राज्यों के STET पास उम्मीदवारों को भी आवेदन करने दिया जाए क्योंकि 2016 के बाद से झारखंड में JTET परीक्षा नहीं हुई थी।

SC bars CTET: सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों गया?

JTET पास उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उनका तर्क था कि: JTET की अनिवार्यता: झारखंड सरकार के नियमों के अनुसार केवल JTET पास उम्मीदवार ही भर्ती के लिए योग्य हैं। मूल नियमों में बदलाव: भर्ती के नियमों को बीच में बदलना गलत है। स्थानीय भाषा की परीक्षा: JTET में झारखंड की स्थानीय भाषाओं का ज्ञान भी जांचा जाता है, जबकि CTET/STET में ऐसा नहीं होता।

SC bars CTET: सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा?

  • सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2025 को दिए अपने फैसले में हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया और कहा कि: भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। केवल JTET पास उम्मीदवार ही शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे।
  • CTET/STET पास उम्मीदवारों को इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा।
  • भर्ती के मौजूदा नियमों को प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदला नहीं जा सकता।

झारखंड के JTET पास उम्मीदवारों, जिनमें परिमल कुमार और अन्य शामिल थे, ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि JTET पास उम्मीदवारों को झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं जैसे संथाली, खोरथा और नागपुरी का ज्ञान होता है, क्योंकि वे इन विषयों की परीक्षा भी देते हैं। जबकि CTET पास उम्मीदवारों को इन भाषाओं की जानकारी नहीं होती, जिससे वे झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में प्रभावी रूप से पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे।

SC bars CTET: हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि झारखंड हाई कोर्ट का फैसला राज्य के एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) की सहमति के आधार पर लिया गया था, जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव करने जैसा है। अदालत ने यह भी माना कि CTET उम्मीदवारों को शामिल करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) का उल्लंघन हो सकता है।

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SC bars CTET: पहले क्या हुआ था?

  • जुलाई 2023 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी।
  • दिसंबर 2023 में झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि CTET और अन्य राज्यों के TET पास उम्मीदवार भी इस भर्ती में भाग ले सकते हैं।
  • अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती के नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी थी।

SC bars CTET: अब क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद अब केवल JTET पास उम्मीदवार ही इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। CTET या अन्य राज्यों के TET पास उम्मीदवारों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी।

इस फैसले का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा?

  • JTET पास उम्मीदवारों के लिए फायदा केवल वही उम्मीदवार शिक्षक पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने झारखंड का TET पास किया है।
  • झारखंड सरकार को अब जल्द से जल्द JTET परीक्षा आयोजित करनी होगी।
  • CTET/STET पास उम्मीदवारों के लिए नुकसान वे झारखंड की शिक्षक भर्ती में भाग नहीं ले पाएंगे जब तक कि वे JTET पास न कर लें।
  • यदि भविष्य में JTET नहीं होता है, तो वे शिक्षक बनने से वंचित रह सकते हैं।

सरकार को अब क्या करना चाहिए?

  • JTET परीक्षा जल्द करानी चाहिए ताकि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले।
  • भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए ताकि कोई कानूनी विवाद न हो।
  • स्थानीय भाषाओं की परीक्षा पर स्पष्ट नियम बनाए जाएं ताकि किसी को नुकसान न हो।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला झारखंड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि भर्ती के नियमों को बदला नहीं जाएगा और केवल JTET पास उम्मीदवारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इससे झारखंड में योग्य शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित होगी और स्थानीय भाषा में शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

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PANKAJ YADAV

Pankaj Yadav is a passionate educator and digital content creator, dedicated to empowering students and job aspirants through reliable information and resources. As the founder of CG Education Hub, he consistently delivers quality updates on government jobs, exams, and educational content tailored for Chhattisgarh youth. With a focus on accuracy and relevance, Pankaj aims to bridge the gap between opportunity and ambition in the competitive world of education and employment.

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